Tuesday, July 28, 2026
पलवल अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई

पलवल में DTP विभाग का चला पीला पंजा, अवैध कॉलोनियों और बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई

पलवल। जिले में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति बनाए गए निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में विभाग ने नेशनल हाईवे से सटे गांव औरंगाबाद, बंचारी, होडल, सौंदहद सहित कई स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों और बैंक्वेट हॉलों पर बुलडोजर चलाया।

जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गांव औरंगाबाद पहुंचकर करीब 7 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, कार्यालय और अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया।

जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों और नियंत्रण क्षेत्र अधिनियम, 1963 के तहत जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और बिना अनुमति संचालित बैंक्वेट हॉलों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने बताया कि हाईवे पर स्थित ग्रीन विला फार्म को पहले नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय के बाद भी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाया।

कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में स्वयं जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक मौजूद रहे। विभागीय टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

 

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अनिल मलिक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग भू-माफियाओं के झांसे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में सरकार की ओर से किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, जिससे लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो सकती है।

उन्होंने कहा कि कोई भी कॉलोनी विकसित करने या व्यावसायिक निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति को कॉलोनी या निर्माण से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वह जिला नगर योजनाकार कार्यालय, प्रथम तल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, पलवल से संपर्क कर सकता है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।