करनाल। जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ओपन टेरेस रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों के खिलाफ फायर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बिना फायर NOC, सुरक्षा इंतजाम और स्वीकृत प्लान के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों को लेकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 175 से 180 नोटिस जारी किए हैं।
फायर विभाग का कहना है कि जिले में कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भवनों की छतों पर ओपन टेरेस के रूप में संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो आवश्यक फायर सेफ्टी इंतजाम हैं और न ही विभागीय अनुमति। ऐसे में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जनहानि का खतरा बढ़ सकता है।
आग लगने की घटनाओं के बाद बढ़ी सख्ती
फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगजनी की घटनाओं के बाद अक्सर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में निरीक्षण अभियान चलाया गया है। जिन प्रतिष्ठानों के दस्तावेज अधूरे पाए गए या जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी संचालकों को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा, अन्यथा आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अस्पतालों और स्कूलों के लिए अलग सुरक्षा मानक
फायर विभाग के अनुसार होटल और ढाबों के अलावा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अलग-अलग सुरक्षा मानक निर्धारित हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक करनाल जिले में करीब 120 अस्पतालों के पास ही वैध फायर NOC उपलब्ध है, जबकि अन्य संस्थानों को नियमों का पालन करने और जल्द NOC लेने की सलाह दी जा रही है।
प्रशासन लगातार ऐसे संस्थानों से संपर्क कर रहा है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
फायर विभाग के पास संसाधनों की भी चुनौती
फायर विभाग ने संसाधनों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। अधिकारियों के अनुसार जिले में विभाग के पास वर्तमान में 18 फायर टेंडर वाहन हैं, जिनमें से 2 वाहन कंडम हो चुके हैं। इस संबंध में मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और अतिरिक्त वाहनों की मांग की गई है।
विभाग का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या को देखते हुए आधुनिक उपकरणों और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है।
सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील
फायर विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों, स्कूलों और अस्पतालों से अपील की है कि वे फायर सेफ्टी नियमों का पालन करें, आवश्यक NOC प्राप्त करें और आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करें। विभाग का मानना है कि समय रहते सुरक्षा मानकों को लागू करने से बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।
